राजस्थान उच्च न्यायालय और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल (कैट) ने अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित एक याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता रवि ने अपने पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा आधार पर सरकारी नौकरी की मांग की थी।
मामले की सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि रवि के पिता परिवार के लिए दो मकान, 33 एकड़ कृषि भूमि और 85,000 रुपये मासिक पेंशन छोड़कर गए हैं। अदालत ने इन तथ्यों के आधार पर यह माना कि परिवार आर्थिक रूप से सक्षम है और अनुकंपा नियुक्ति की जरूरत नहीं है।
अदालतों ने स्पष्ट किया कि अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य केवल उन मामलों में सहायता देना है जहाँ कर्मचारी की असामयिक मृत्यु के कारण परिवार पर आर्थिक संकट आ जाता है। इस मामले में ऐसी स्थिति नहीं पाई गई।